Delhi Liquor Scam: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका, बीजेपी ने पूछा- 'कहां है पैसा...'

Delhi Excise Policy Case: शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. शीर्ष अदालत ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

Amit Mishra

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से झटका लगा है. सर्वोच्च अदालत ने सिसोदिया की जमानत यातिका को खारिज कर दिया है. आप नेता की जमानत याचिका खारिज होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रतिक्रिया दी है. बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी (Sudhanshu Trivedi) ने कहा कि आज सिर्फ जमानत याचिका खारिज नहीं की गई है, बल्कि 338 करोड़ रुपये (मनी ट्रेल) भी स्थापित किया गया है.

'अदालत में बताना पड़ेगा'

बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने ये भी कहा कि ये अब केवल आरोप नहीं है, ये अब 338 करोड़ रुपये के मनी ट्रेल का एक क्वांटेटिव सबमिशन है. अब अरविंद केजरीवाल की सरकार को अदालत में बताना पड़ेगा कि पैसा कहां है.

 

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस केस में 338 करोड़ रुपये के लेनदेन को लेकर कई ऐसे पहलू है, जो संदिग्ध साबित होते हैं. इसलिए उनकी (मनीष सिसोदिया) याचिका खारिज की जाती है.

आठ महीनों से जेल में बंद हैं सिसोदिया

बता दें कि मनीष सिसोदिया पिछले आठ महीनों से जेल में बंद हैं. इसी साल 26 फरवरी को CBI ने लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था. ये गिरफ्तारी दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी को लागू करने में हुए कथित घोटाले को लेकर हुई थी. बाद में उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था. इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच ED कर रही है.

यह भी पढ़ें: Maratha Reservation: गुस्साई भीड़ ने NCP विधायक के घर में लगाई आग, दफ्तर और गाड़ियों में की तोड़फोड़

पढ़ें देश से जुड़ी अन्य बड़ी खबरें