Mohan Yadav की सरकार का बड़ा फैसला, लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालों को मिलेगी मौत की सजा

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन पर मृत्युदंड की सजा देने के लिए कानून में सुधार की घोषणा की है, इसके लिए मध्य प्रदेश रिलीजियस फ्रीडम एक्ट में मौत की सजा की धारा जोड़ी जाएगी.

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Anvi Shukla

Bhopal: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को एक बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन के लिए कानून में बदलाव करेगी और इसके लिए मौत की सजा का प्रावधान किया जाएगा. यह घोषणा उन्होंने भोपाल में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में की.

मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान: उन्होने कहा कि जिस तरह लड़कियों के साथ बलात्कार करने वालों को मौत की सजा दी जाती है, उसी तरह अब लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालों को भी मौत की सजा दी जाएगी. यह नियम मध्य प्रदेश रिलीजियस फ्रीडम एक्ट में किया जाएगा. हालांकि, मुख्यमंत्री कार्यालय ने बाद में स्पष्ट किया कि यह अधिनियम पहले से ही लागू है और जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार लड़कियों के साथ बलात्कार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और दोषियों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा. मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से शुरू हो रहा है और सरकार रिलीजियस फ्रीडम एक्ट, 2021 में संशोधन करके मृत्युदंड का प्रावधान जोड़ने की योजना बना रही है.

अगर यह कानून बनता है, तो मध्य प्रदेश जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मौत की सजा का नियम पालन करने वाला पहला राज्य होगा. इससे पहले, दिसंबर 2017 में, राज्य ने 12 वर्ष या उससे कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार करने वालों को मौत की सजा देने का बिल पास किया था, जो ऐसा करने वाला पहला राज्य था. मुख्यमंत्री ने कहा कि नाबालिगों से दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करने के लिए कमिटेड है. उन्होंने यह भी कहा कि बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं इम्प्लीमेंट की जा रही हैं.