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आपकी कितनी है सैलरी, कितना देना होगा टैक्स

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने टैक्सपेयर्स को कोई राहत नहीं दी. सरल शब्दों में कहें तो टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यानी, 7 लाख रुपये की इनकम पर पहले की तरह टैक्स से छूट मिलती रहेगी.

Om Pratap
LIVETV

Budget 2024 Income Tax: मोदी सरकार 2.0 ने अपना आखिरी बजट पेश किया. हालांकि ये अंतरिम बजट है. बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स को कोई राहत नहीं दी. राहत नहीं दी, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके ऊपर कोई बोझ पड़ा है. जैसे आपने पिछले साल टैक्स दिया था, उसी के मुताबिक इस साल भी आपको टैक्स देना होगा. 

मोदी सरकार के बजट 2024 में टैक्स वाले मामले को आपको आसान भाषा में समझाते हैं. मान लीजिए आपका नाम पंकज मिश्रा है और आपकी सालाना आय ढाई लाख रुपये तक है, तो आपको पहले की ही तरह एक भी रुपये टैक्स नहीं देना होगा. 

अगर आप पुराने टैक्स रिजीम को चुनते हैं तो आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87ए के तहत 5 लाख रुपये की आय पर इनकम टैक्स बचा सकते हैं. 

अगर आपने नया टैक्स रिजीम चुना है तो भी आपको 3 लाख रुपये पर कोई टैक्स नहीं देना होगा और इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87ए के तहत नौकरी पेशा शख्स साढ़े सात लाख रुपये तक आय तक इनकम टैक्स में छूट पा सकते हैं. वहीं, अन्य लोग भी 7 लाख रुपये की इनकम पर टैक्स में छूट पा सकते हैं. 

अब नए और पुराने टैक्स रिजीम को उदाहरण से समझिए...

अगर, आपकी यानी पंकज मिश्रा की सालाना आय 5 लाख रुपये हैं तो आपको पुराने टैक्स रिजीम को चुनने पर पहले ढाई लाख पर तो पूरी तरह से छूट मिल जाएगी, लेकिन बाकी बचे ढाई लाख रुपये पर आपको 5 फीसदी के हिसाब से 12 हजार 500 रुपये टैक्स देना होगा, लेकिन पुराने टैक्स रिजीम में सरकार इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87ए के तहत माफ कर देती है, यानी पूरे 5 लाख रुपये पर एक भी रुपये का टैक्स नहीं देना होगा.

लेकिन ध्यान देने वाली बात ये कि अगर आपकी आय 5 लाख 1 रुपये है तो ढाई लाख पर तो पहले ही छूट मिल जाएगी, अब बाकी के दो लाख 50 हजार एक रुपये पर 12 फीसदी के हिसाब से 12 हजार 501 रुपये टैक्स देना होगा.

अब अगर आप यानी पकंज मिश्रा नई टैक्स रिजीम को चुनते हैं तो कितना टैक्स देना होगा, इसे समझते हैं. फिर से वहीं आकंड़ा ले लेते हैं यानी कि पंकज मिश्रा की आय 5 लाख रुपये है तो नई टैक्स रिजीम में 3 लाख तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. अब बाकी बच गए 2 लाख रुपये. इस रकम पर आपको 5 फीसदी के हिसाब से 10 हजार रुपये टैक्स देना होगा. बता दें कि नई रिजीम में साढ़े सात लाख रुपये की इनकम पर टैक्स को सरकार सेक्शन 87ए के तहत माफ कर देती है.

लेकिन अगर आप जॉब करते हैं और आपकी आय साढ़े सात लाख रुपये से  रुपये भी ज्यादा हो गई है तो फिर आपको पहले के तीन लाख पर तो आपको छूट मिल जाएगी, बाकी चार लाख 50 हजार एक रुपये में से 3 लाख रुपये पर 5 फीसदी के हिसाब से 15 हजार और बाकी 1 लाख 50 हजार एक रुपये पर 10 फीसदी के हिसाब से भी 15 हजार रुपये टैक्स देना होगा. यानी आपकी कुल देनदारी 30 हजार रुपये की हो जाएगी.

हां, अगर आप जॉब नहीं करते हैं और आपकी आय का साधन बिजनेस है तो फिर आपको 7 लाख रुपये तक की आय पर ही टैक्स में छूट का फायदा मिलेगा.

अब समझिए ये पुराना और नया टैक्स रिजीम आखिर क्या है?

अप्रैल 2020 में केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए एक के बजाए दो ऑप्शन दिए थे.  

नए रिजीम में टैक्स फ्री इनकम को ढाई से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया था. लेकिन यहां एक पेंच फंस गया था कि अगर आप नए रिजीम को चुनते हैं तो फिर आपको पुराने रिजीम पर मिलने वाला डिडक्शन नहीं मिलेगा. 

पुराने रिजीम के तहत आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी के तहत डेढ़ लाख रुपये तक डिडक्शन ले सकते हैं.