सुशांत केस में बड़ा उलटफेर, 6 साल बाद रिया चक्रवर्ती को मिली राहत, बैंक अकाउंट्स पर दिया आदेश
सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़े ड्रग केस में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. रिया चक्रवर्ती और उनके भाई के बैंक अकाउंट अनफ्रीज करने का आदेश दिया गया है.
मुंबई: बॉलीवुड से जुड़े चर्चित मामलों में से एक सुशांत सिंह राजपूत केस में एक बार फिर बड़ा कानूनी मोड़ आया है. स्पेशल NDPS कोर्ट ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती के बैंक अकाउंट्स को अनफ्रीज करने का आदेश दिया है. ये अकाउंट्स साल 2020 में NCB द्वारा ड्रग्स से जुड़े मामले की जांच के दौरान फ्रीज किए गए थे. कोर्ट के इस फैसले ने जांच एजेंसी की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.
स्पेशल NDPS कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि एजेंसी ने जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया. कोर्ट के मुताबिक, सिर्फ अकाउंट फ्रीज करना ही काफी नहीं होता, बल्कि इसके लिए तय नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है. कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि कानून के तहत फ्रीज किए गए अकाउंट्स की पुष्टि एक निर्धारित समय सीमा के भीतर सक्षम अधिकारी से कराना जरूरी होता है.
बचाव पक्ष की मजबूत दलील
रिया और शोविक की ओर से उनके वकीलों ने कोर्ट में दलील दी कि जांच एजेंसी ने NDPS एक्ट की धारा 68F के प्रावधानों का पालन नहीं किया. बचाव पक्ष ने कहा कि कानून के अनुसार, किसी भी संपत्ति को फ्रीज़ करने के बाद 30 दिनों के भीतर सक्षम अधिकारी से मंजूरी लेना जरूरी होता है. लेकिन इस मामले में ऐसा कोई आदेश नहीं लिया गया. यही वजह थी कि बचाव पक्ष ने अकाउंट्स को फ्रीज करना गैर कानूनी बताया.
सरकारी पक्ष ने किया विरोध
सरकारी वकील ने इस याचिका का विरोध किया. उन्होंने दावा किया कि रिया चक्रवर्ती एक ड्रग नेटवर्क से जुड़ी हुई थीं और उनका संपर्क ड्रग पेडलर्स से था.सरकारी पक्ष ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में अकाउंट फ्रीज करना जांच का हिस्सा होता है और इसे सही ठहराया जाना चाहिए. हालांकि कोर्ट ने सरकारी पक्ष की दलीलों को स्वीकार नहीं किया. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य है. कोर्ट ने कहा कि अगर 30 दिनों के भीतर सक्षम अधिकारी से आदेश की पुष्टि नहीं होती है, तो फ्रीज करने का आदेश प्रभावी नहीं माना जा सकता.
इन सभी तथ्यों को देखते हुए कोर्ट ने रिया और शोविक के बैंक अकाउंट्स को अनफ्रीज करने का आदेश दिया. कोर्ट ने माना कि जिस तरह की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी, वह इस मामले में नहीं अपनाई गई. इस फैसले के बाद अब दोनों अपने बैंक खातों का सामान्य रूप से इस्तेमाल कर सकेंगे.
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