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लॉ स्टूडेंट्स पर एक्शन नहीं ले सकता BCI, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लोगों ने बताया लोकतंत्र की जीत

कोर्ट ने साफ कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कानून के छात्रों के आचरण को नियंत्रित करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है. कोर्ट के अनुसार छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार संबंधित शिक्षण संस्थान के पास है, न कि बीसीआई के पास.

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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. कोर्ट ने साफ कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कानून के छात्रों के आचरण को नियंत्रित करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है. कोर्ट के अनुसार छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार संबंधित शिक्षण संस्थान के पास है, न कि बीसीआई के पास.

यह फैसला हैदराबाद की नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के छात्रों से जुड़े विवाद में आया. छात्रों ने विश्वविद्यालय के 2026 के दीक्षांत समारोह में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की प्रस्तावित भागीदारी पर आपत्ति जताई थी. इस विवाद के दौरान बीसीआई ने कुछ नोटिफिकेशन जारी किए थे.


दूसरे यूजर ने कहा कि यह जवाबदेही की दिशा में अच्छा कदम है. कोई भी संस्था छात्रों के खिलाफ अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती. कुछ लोगों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जीत करार दिया. एक पोस्ट में लिखा गया कि नालसार छात्रों की अभिव्यक्ति की आजादी की जीत दरअसल छात्रों और लोकतंत्र दोनों की जीत है.