हलाला और इद्दत पर रोक....UCC ड्राफ्ट में और क्या-क्या है


Gyanendra Tiwari
2024/02/03 06:53:46 IST

यूनिफॉर्म सिविल कोड

    यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर पूरे भारत की सियासत एक बार फिर से गर्म हो गई है.

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UCC कोड का ड्राफ्ट तैयार

    उत्तराखंड सरकार के लिए UCC कोड का ड्राफ्ट तैयार करने वाली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. कमेटी का गठन 27 मई 2005 को किया गया था.

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विवाह पर एक समान कानून

    ड्राफ्ट में सभी धर्मों के विवाह पर एक समान कानून लागू होने की बात कही गई है. इसके साथ ही बहुविवाह पर रोक लगाने की भी बात कही गई है.

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शादियों का पंजीकरण अनिवार्य

    UCC के ड्राफ्ट में सभी धर्मों की शादियों का पंजीकरण अनिवार्य करने की बात कही गई है. इसके साथ सभी धर्म की लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 होनी चाहिए.

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बच्चों को गोद लेने का अधिकार

    हर एक धर्म के लोगों को बच्चों को गोद लेने का अधिकार होना चाहिए. इसके साथ पर्सनल लॉ के तहत तलाक लेने पर रोक लगाने की बात कही गई है.

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हलाला और इद्दत प्रथा पर रोक?

    मुस्लिम धर्म में हलाला और इद्दत प्रथा पर रोक लगाने की मांग की गई है. इसके साथ जो लोग लिव-इन रिलेशनशिप में में रहना चाह रहे हैं उन्हें अपने माता-पिता को इसकी जानकारी देनी होगी.

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पुलिस रजिस्ट्रेशन

    लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के लिए पुलिस रजिस्ट्रेशन भी कराना अनिवार्य होगा.

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लड़के और लड़कियों को बराबर का अधिकार

    इसके अलावा UCC कमेटी ने उत्तराखंड की धामी सरकार को जो ड्राफ्ट सौंपा है उसमें उत्तराधिकार में लड़के और लड़कियों को बराबर का अधिकार देने की बात कही गई है.

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विधानसभा सत्र में आ सकता है विधेयक

    ये बात भी कही जा रही है कि उत्तराखंड सरकार 5 से 8 फरवरी के बीच विधानसभा सत्र में विधेयक ला सकती है.

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