मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन को मिली बड़ी राहत


मनी लॉन्ड्रिंग केस

    200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन फर्नार्डीज को बड़ी राहत मिली है.

Credit: insta/jacquelienefernandez

विदेश यात्रा

    दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें ठग चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में विदेश यात्रा की अनुमति दे दी है.

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ED को दें सूचना

    पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलीन की जमानत शर्तों में बदलाव करते हुए कहा कि एक्ट्रेस को देश छोड़ने से 3 दिन पहले ED को सूचित करना होगा.

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पिछले साल

    दरअसल, पिछले साल नवंबर में जैकलीन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिल गई थी लेकिन इस शर्त के साथ कि हर बार विदेश जाने से पहले उन्हें अदालत से अनुमति लेनी होगी.

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कोर्ट ने क्या कहा

    लेकिन अब अदालत ने कहा कि जैकलीन को अपने पेशे की वजह से बार-बार विदेश जाना होता है और कई बार चंद घंटे पहले इसकी जानकारी मिलती है.

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जैकलीन का पेशा

    कोर्ट ने आगे कहा कि जैकलीन के पेशे के जुड़ी इन बातों को ख्याल में रखते हुए उन्हें यह राहत दी जा रही है कि वह 3 घंटे पहले ईडी को सूचित कर बाहर जा सकती हैं.

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यात्रा की पूरी डिटेल

    कोर्ट के नए आदेश में यह भी कहा गया है कि जैकलीन अपनी यात्रा की पूरी डिटेल भी ED को बताएंगी.

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सबसे बड़ी शर्त

    कोर्ट द्वारा दी गई ढील की सबसे बड़ी शर्त है FDR. FDR एक तरह का सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है.

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50 लाख FDR

    शर्त के अनुसार, जैकलीन को विदेश जाने से पहले पासपोर्ट के साथ 50 लाख FDR जमा करना होगा. वापस लौटने पर जैकलीन को उनकी राशि वापस कर दी जाएगी.

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