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30 सितंबर है डेडलाइन, ये काम नहीं निपटाए तो झेलना पड़ेगा भारी नुकसान

Business News: रुपए-पैसे और निवेश से जुड़े कई ऐसे काम हैं जिनके लिए आरबीआई या सेबी ने 30 सितंबर की डेडलाइन दी है. अगर 30 तारीख तक इन कामों को पूरा नहीं किया गया तो आपको भारी नुकसान हो सकता है.

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Sagar Bhardwaj
Last Updated : 22 September 2023, 09:25 PM IST
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Business News: अगर आप एनएससी (NSC),  पीपीएफ (PPF) और एससीएसएस (SCSS) जैसी  छोटी बचत योजनाओं में निवेश करते हैं, शेयर बाजार में पैसा लगाना या एफडी  करना चाहते हैं तो यह खबर आपके बेहद काम की है.

. 30 सितबंर तक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC),  पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS) जैसी छोटी बचत योजनाओं या पोस्ट ऑफिस योजनाओं में निवेश जारी रखने के लिए आधार नंबर देना जरूरी है. आधार नंबर के बिना ये सभी अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाएंगे. इस  स्थिति में आप निवेश नहीं कर पाएंगे.


. नॉमिनी न बताने पर डीमैट खाता होगा फ्रीज- अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपका एक डीमैट खाता जरूर होगा. सेबी ने सभी डीमैट खाताधारकों को 30 सितंबर तक नॉमिनी घोषित करने को कहा है. ऐसा न करने की स्थिति में आपका डीमैट खाता फ्रीज कर दिया जाएगा.


. 30 सितंबर तक बदले जा सकेंगे 2000 के नोट- भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 सितंबर 2023 तक दो हजार के नोट बदलने की समय सीमा तय की है. 30 तारीख तक यदि आपने 2000 के नोट नहीं बदले तो उसके बाद ये नोट रद्दी हो जाएंगे.


. वरिष्ठ नागरिकों के लिए  SBI की फिक्स्ड डिपॉजिट WeCare में निवेश करने की आखिरी तारीख भी 30 सितंबर 2023 है.  SBI WeCare एफडी पर 7.5 फीसदी का ब्याद देता है. 30 सितंबर के बाद आप इस स्कीम में निवेश नहीं कर पायेंगे.


. IDBI बैंक की स्पेशल एफडी 'अमृत महोत्सव' में भी केवल 30 सितंबर तक ही निवेश किया जा सकता है. 375 दिन की इस एफडी पर बैंक आम ग्राहकों को 7.10 फीसदी, वरिष्ठ नागरिकों के 7.60 फीसदी का ब्याद दे रहा है. 444 दिन की एफडी पर बैंक आम नागरिकों को 7.15 और वरिष्ठ नागरिकों को 7.65 फीसदी ब्याज दे रहा है.

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