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गेमिंग इंडस्ट्री पर मेहरबान होगी मोदी सरकार? GST पर आ सकती है गुड न्यूज

ऑनलाइन गेमिंग फर्म का 1 अक्टूबर 2023 की अवधि के लिए 18 प्रतिशत के बजाय 28 प्रतिशत जीएसटी के भुगतान को लेकर विवाद चल रहा है. कंपनियों का तर्क है कि 28 प्रतिशत टैक्स केवल 1 अक्टूबर 2023 से लागू होगा.

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Sagar Bhardwaj
Gaming Industry GST

Gaming Industry GST Row: ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को जीएसटी (Goods and Services Tax) मामले में जल्द बड़ी राहत मिल सकती है. एक प्रतिष्ठित बिजनेस चैनल की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार रेट्रो GST डिमांड नोटिस पर अपना रुख नरम कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो यह ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को बड़ी राहत होगी.

ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के साथ चल रह रहे विवाद को खत्म करने के लिए जल्द कानूनी राय मांगे जाने की संभावना है. बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल GST बताया को लेकर गेमिंग कंपनियों को नोटिस भेजा था.

क्या था पूरा विवाद
पिछले साल सरकार ने राज्यसभा को बताया था कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को 2022-23 और 2023-24 के पहले 7 महीनों में 1.12 लाख करोड़ रुपए की GST चोरी से जुड़े 71 कारण बताओ नोटिस भेजे गए हैं.

ऑनलाइन गेमिंग फर्म का 1 अक्टूबर 2023 की अवधि के लिए 18 प्रतिशत के बजाय 28 प्रतिशत जीएसटी के भुगतान को लेकर विवाद चल रहा है. कंपनियों का तर्क है कि 28 प्रतिशत टैक्स केवल 1 अक्टूबर 2023 से लागू होगा.

जीएसटी से 14000 करोड़ की कमाई की उम्मीद
राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर टैक्स लगने से अगले वित्त वर्ष में सरकार को 14000 का राजस्व मिलने की उम्मीद है.

31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में सरकार को गेमिंड इंडस्ट्री से कर के रूप में 7500 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि पिछले साल सरकार को केवल 1600 करोड़ रुपए मिले थे.

नए नियम के मुताबिक, गेमिंग कंपनियों पर 28 प्रतिशत का जीएसटी लगता है और जीती हुई रकम को खाते में ट्रांसफर करने पर 30 प्रतिशत का टैक्स कटता है.