सुप्रीम कोर्ट ने जेडीएस नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की जमानत देने संबंधी याचिका खारिज कर दी है. प्रज्वल रेवन्ना बलात्कार और यौन शोषण के आरोपी है. कर्नाटक हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इंकार कर दिया था. हाईकोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ प्रज्वल रेवन्ना की तरफ से देश की सबसे बड़ी अदालत में याचिका दाखिल की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी है.
प्रज्वल रेवन्ना के मामले की सुनाई जस्टिस बेला एम.त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बैंच ने की. उनकी याचिका सुनते समय कोर्ट ने कहा कि आप बहुत ताकतवर हो. आपके खिलाफ कई शिकायते हैं. कर्नाटक हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका 21 अक्तूबर को खारिज कर दी थी. इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे.
लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सामने आए थे वीडियो
प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े यौन शोषण के वीडियो लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले सामने आए थे. पेन ड्राइव में मौजूद ये वीडियो काफी अश्लील थे. इन वीडियो ने कर्नाटक की राजनीति में भूचाल ला दिया था. कथित तौर पर प्रज्वल रेवन्ना के ये वीडियो 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कर्नाटक के हासन जिले में बांटे गए थे. इस मामले में पहला केस 28 अप्रैल को हासन के एक पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था.
Supreme Court dismisses plea of former Janta Dal (S) MP Prajwal Revanna, accused of rape and sexual abuse, against the Karnataka High Court's order denying him bail.
— ANI (@ANI) November 11, 2024
घरेलू सहायिका ने लगाया यौन शोषण का आरोप
उनकी 47 साल की घरेलू सहायिका ने उन पर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया था.इस मामले में प्रज्वल को दूसरे आरोपी के रूप में नामित किया गया था. वहीं उनके पिता एच.डी. रेवन्ना, जो विधायक हैं. उनको मुख्य आरोपी बनाया गया था.
सीआईडी ने दर्ज किया था दूसरा मामला
प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दूसरा मामला 1 मई को सीआईडी द्वारा दर्ज किया गया था. हसन जिला पंचायत की 44 साल की पूर्व सदस्य के आरोपों के बाद ये केस शुरू हुआ था. महिला ने प्रज्वल पर बार-बार बलात्कार करने का आरोप लगाया था. प्रज्वल को मई में बेंगलुरु एयरपोर्ट पर सीआईडी की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने गिरफ्तार किया था. लोकसभा चुनाव के दौरान उसके कई महिलाओं के साथ संबंधों के वीडियो सामने आए. वो लोकसभा चुनाव 40,000 से अधिक वोटों के अंतर से हारे थे.