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रेणुकास्वामी मर्डर केस में कन्नड़ एक्टर ने मांगी जमानत, जानें कर्नाटक HC में पेश दलीलों में दर्शन के वकील ने क्या-क्या कहा?

Darshan Bail: रेणुकास्वामी मर्डर केस हर दिन एक नया मोड़ लेकर आ रहा है. इस समय हत्या के आरोप में जेल में बंद एक्टर दर्शन की पत्नी ने कोर्ट से जमानत की याचिका की गुहार लगाई है. एक्टर की बीवी ने तबियत का हवाला देते हुए इलाज के लिए जमानत मंजूर करने का अनुरोध किया है.

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Babli Rautela
Darshan
Courtesy: Instagram

Darshan Bail: कर्नाटक हाई कोर्ट ने आज 22 अक्टूबर 2024 मंगलवार को कन्नड़ एक्टर दर्शन की जमानत याचिका पर सुनवाई 28 अक्टूबर तक के लिए टाल कर दी है. जज विश्वजीत शेट्टी की अगुवाई वाली बैंच के सामने आज सुनवाई हुई थी. एक्टर दर्शन का पक्ष रखने वाली वकील बीवी नागेश ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जमानत के लिए हाई कोर्ट से अपील की है, जिसमें कहा गया है कि एक्टर इस समय बीमार हैं.

दर्शन की बीवी जो इस समय उनकी वकील भी है ने कोर्ट ने कहा कि, दर्शन का पहले से ही इलाज चल रहा है, और उन्हें जल्द से जल्द सर्जरी की जरूरत है. हालांकि न्यायाधीश ने मेडिकल रिपोर्ट जमा करने का आदेश देते हुए जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है.

खारिज हुई दर्शन की जमानत याचिका

दर्शन ने हाल ही में कर्नाटक हाई कोर्ट से जमानत के लिए संपर्क किया, जब उनकी याचिका को निचली अदालत ने खारिज कर दिया. बात दें की एक्टर का नाम रेणुकास्वामी केस के आरोपपत्र में है, जिसमें चित्रदुर्ग के 33 साल के एक निवासी की हत्या शामिल है. उस व्यक्ति का नाम रेणुकास्वामी था जिसका शव 9 जून को बेंगलुरु के नाले में मिला था.

18 अक्टूबर को दर्शन की पत्नी विजयलक्ष्मी, परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ बल्लारी जेल में उनसे मिलने गईं. 

सिविल कोर्ट ने दीपक को दी जमानत

बेंगलुरु की एक सिविल कोर्ट ने दर्शन और पवित्रा गौड़ा की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया हैं क्योंकि दोनों रेणुकास्वामी हत्याकांड में शामिल हैं, जबकि इस मामले से जुड़ा तीसरा आरोपी दीपक को सिविल कोर्ट ने जमानत दे दी है. बेंगलुरु की 57वीं मजिस्ट्रेट अदालत ने पहले दर्शन की जमानत की सुनवाई 27 सितंबर तक के लिए टाल कर दी थी. इस बीच, गौड़ा की सुनवाई भी 25 सितंबर तक के लिए टाल दी गई.