इस्लाम में क्या होती है 'इद्दत'? जिसके चलते इमरान-बुशरा को मिली 7 साल की सजा
Pakistan news: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है. दो मामले में 24 साल की सजा के बाद इद्दत के उल्लंघन के आरोप में इमरान-बुशरा की शादी को गैर इस्लामिक करार दिया है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और क्या है इद्दत.
Pakistan news: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को एक बार फिर एक बड़ा झटका लगा है. यह झटका इमरान खान के राजनीतिक नहीं बल्कि निजी जीवन में लगा है. पाकिस्तान की एक अदालत ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और बुशरा बीबी की शादी को गैर इस्लामिक बताया है. शादी को गैर इस्लामिक करार देते हुए कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई है. पाकिस्तान में कुछ दिन बाद ही चुनाव होने हैं ऐसे में कर्ट के इस फैसले से इमरान खान को एक बार फिर एक बड़ा झटका लगा है.
पाकिस्तान की अदालत ने क्या कहा?
पूर्व पीएम इमरान खान और बुशरा बीबी की शादी को गैर इस्लामिक करार देते हुए कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इमरान खान ने बुशरा बीबी से इद्दत के समय शादी की थी जो गैर इस्लामिक है. इस मामले में कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है. 7 साल की सजा के अलावा कोर्ट ने दोनों पर 50-50 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है.
पहले से ही कैद में हैं इमरान खान और बुशरा बीबी
इमरान खान को इससे पहले तोशाखाना और साइफर मामले में भी कोर्ट ने सजा सुनाई है. इस दोनों मामले में इमरान खान को 24 साल की सजा सुनाई गई है. वहीं, तोशाखाना मामले में कोर्ट ने बुशरा बीबी को भी सजा सुनाई है. बुशरा बीबी को सजा होने के बाद इमरान खान के घर बनीगाला को जेल बना दिया गया है जहां बुशरा बीबी को कैद करके रखा गया है.
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इमरान खान पर बुशरा के आरोप
बुशरा बीबी ने इमरान खान पर आरोप लगाते हुए कहा था कि दो शादियों के बीच के अंतर के समय को इद्दत कहा जाता है जिसमें 130 दिन का वेटिंग पीरियड होता है. इसके बाद ही मुस्लिम महिला दूसरी शादी कर पाती है लेकिन इमरान खान ने बुशरा से शादी करने के दौरान इसका उल्लंघन किया था. बुशरा के पूर्व पति ख्वार मानेका ने भी इमरान खान-बुशरा की शादी से पहले अवैध संबंधों का आरोप लगाया था. ख्वार मानेका ने इमरान खान पर घर तोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा था कि इमरान की वजह से उनके बच्चे अवसाद में चले गए हैं. हालांकि, इमरान खान ने अपने उपर लगे इस सभी आरोपों को खारिज करते रहे हैं.
इस्लाम में क्या होता है इद्दत
इद्दत का अर्थ इस्लाम में उस प्रतीक्षा अवधि से है जिसका पालन एक महिला को अपने पति की मृत्यु या तलाक के बाद करना होता है. इस दौरान वह किसी अन्य पुरुष से शादी नहीं कर सकती. इद्दत के दौरान महिला को किसी अनजान पुरुष से अकेले में मिलना मना है. इस दौरान शादी के कोई भी रिवाज नहीं किए जा सकते. इद्दत के दौरान हद से ज्यादा सजना-संवरना भी ठीक नहीं माना जाता है.