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पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को दिया झटका, जारी किया गैर जमानती वारंट

Imran Khan: पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अवमानना मामले में झटका दिया और उनके खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है.

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Sagar Bhardwaj
Last Updated : 12 July 2023, 05:28 AM IST
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नई दिल्ली: पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अवमानना मामले में झटका दिया और उनके खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है. इलेक्शन कमिशन ऑफ पाकिस्तान ने इसी अपराध के लिए पाकिस्तान के पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी के खिलाफ भी गैर-जमानती गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है.

4 सदस्यीय पीठ ने जारी किया गैर जमानती वारंट

पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पिछले साल ही तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान और पार्टी के पूर्व नेताओं पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और ईसीपी के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल करने के लिए अवमानना मामले में कार्यवाही शुरु की थी. इमरान खान समेत पूर्व नेताओं के खिलाफ यह वारंट ईसीपी के सदस्य निसार दुर्रानी की अध्यक्षता वाली 4 सदस्यीय पीठ ने दिया है.

पीठ के सामने पेश नहीं होने पर मिला ये फैसला

पीठ ने यह आदेश तब पारित किया जब कई चेतावनी देने के बावजूद ये नेता पीठ के सामने पेश नहीं हुए. हालांकि  पीठ ने उमर को उनके वकील की इस बात पर राहत दे दी गई जिसमें उन्होंने मेडिकल कंडीशन का हवाला दिया था. इलेक्शन कमिशन ने उनका यह अनुरोध स्वीकार किया और एक औपचारिक एप्लिकेशन देने का निर्देश दिया तो वहीं पर इमरान खान और चौधरी के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी कर सुनवाई को 25 जुलाई तक टाल दिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने भी ईसीपी के पक्ष में सुनाया फैसला

ईसीपी ने पीटीआई नेताओं को अपना पक्ष बताने के लिए पीठ के सामने पेश होने का आदेश दिया था लेकिन पीटीआई नेताओं ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दे दी. लंबी कार्यवाही के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में खान, चौधरी और उमर के खिलाफ ईसीपी में कार्यवाही जारी रखने की अनुमति मिल गई और फिर उसने उनके खिलाफ आरोप तय करने का फैसला किया.