नई दिल्ली: तोशखाना मामले में इमरान खान की ओर से दायर याचिकाओं पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा. पीटीआई प्रमुख ने तोशखाने मामले में अपने बचाव के लिए अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में इमरान खान द्वारा दायर याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था.
जानिए क्या है पूरा मामला
इमरान खान को पाकिस्तानी चुनाव आयोग ने झूठे बयान देने और गलत घोषणाएं करने के लिए उन्हें अयोग्य ठहराते हुए 10 मई को इमरान खान के खिलाफ आरोप तय किए थे. लेकिन आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक ने इमरान के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी थी. जिसके बाद अतिरिक्त जिला-सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने इस पूरे मामले में आठ सवालों को ध्यान में रखते हुए सात दिन में फिर से जांच करने के लिए निर्देश दे दिए थे. हालांकि, इस मामले की दोबारा जांच के क्रम में इमरान खान के वकील तीन सुनवाई के लिए हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद 9 जुलाई को एडीएसजे दिलावर ने यह फैसला सुनाया कि मामला चलने योग्य है.
ये भी पढ़ें: Indian Army Missing Soldier: 5 दिनों से लापता सेना का जवान मिला, मेडिकल के बाद होगी पूछताछ
तोशाखाना मामला क्या है ?
पाकिस्तानी कानून के अनुसार किसी विदेशी राज्य से मिले उपहार को तोशाखाना में रखना होता है. और अगर उस उपहार को आप अपने पास रखना चाहता है तो इसके लिए उस उपहार के कीमत के बराबर राशि का भुगतान करना होगा. उपहार की कीमत नीलामी की प्रक्रिया के तहत तय की जाती है और इससे अर्जित धन को राष्ट्रीय खजाने में जमा किया जाता है.
इमरान खान को भी अपने कार्यकाल के आधिकारिक यात्राओं के दौरान कई उपहार मिले थे, जिनकी कीमत करीब 14 करोड़ रुपये हैं. इस सभी उपहारों को भी तोशाखाना में रखा गया था, लेकिन बाद में इमरान खान ने इन्हें वहां से सस्ते दाम पर खरीद कर बाजार में बेच दिया. इस पूरी प्रक्रिया के लिए इमरान खान ने सरकारी कानून में बदलाव तक कर डाले थे.
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इमरान खान ने 2.15 करोड़ रुपये में गिफ्ट्स को तोशखाने से खरीदकर बाजार में बेचने के बाद 5.8 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था.
ये भी पढ़ें: सीमा हैदर केस में SSB के दो जवानों पर गाज गिरी, ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में किए गए निलंबित