नई दिल्लीः पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान बुशरा बीबी से शादी को लेकर भी मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं. इस्लामाबाद की सत्र अदालत ने इनकी अवैध शादी के मामले को स्वीकार योग्य बताते हुए दोनों को 20 जुलाई को पेश होने के लिए कहा है. यह जानकारी जिओ टीवी के जरिए प्रसारित की गई है.
क्या है मामला?
क्या है इद्दत?
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इद्दत तलाक, मृत्यु या अपने शौहर से किसी अन्य कारण से अलगाव के बाद की 130 दिन की अवधि है जिसमें उस महिला को अविवाहित रहना पड़ता है.
शादी कराने वाले मौलवी ने क्या कहा
इमरान और बुशरा बीबी की शादी कराने वाले मौलवी मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कोर्ट में बताया कि इमरान ने यह शादी सब कुछ जानने के बाद इद्दत की अवधि के दौरान की थी. साथ ही मौलवी ने कहा कि बुशरा की बहन होने का दावा करने वाली एक महिला ने यह आश्वासम दिया था कि इस निकाह में निकाह से जुड़ी सभी शर्तों को पूरा किया गया है.
आपको बता दें कि बुशरा का तलाक नवंबर 2017 में हुआ था. उस समय एक ऐसी भविष्यवाणी की गई थी जिसमें कहा गया था कि पीटीआई अध्यक्ष यदि बुशरा बीबी से शादी करेंगे तो वह पाक के पीएम बनेगें. इसी वजह से इमरान खान ने बुशरा बीबी से निकाह किया था.