नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत मिली है. इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तुरंत रिहा करने के आदेश दे दिए हैं. दरअसल तोशाखाना मामला में इमरान खान जेल में बंद थे. आपको बता दें, तोशाखाना मामले में कोर्ट ने इमरान खान को तीन साल की सजा सुनाने के साथ-साथ एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. लेकिन अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद इमरान खान के जेल से निकलने का रास्ता साफ हो गया है.
तोशाखाना मामला क्या है ?
पाकिस्तानी कानून के विदेशी राज्य से मिले उपहार को तोशाखाना में रखना होता है. अगर आप उस उपहार को आप अपने पास रखना चाहता है तो इसके लिए उस उपहार के कीमत के बराबर राशि का भुगतान करना होगा और इससे अर्जित धन को राष्ट्रीय खजाने में जमा किया जाता है. इमरान खान को भी अपने कई उपहार मिले थे, जिन्हें तोशाखाना में रखा गया था. बाद में इमरान खान ने उपहारों को वहां से सस्ते दाम पर खरीद कर बाजार में बेच दिया. इसी मामले में आज अदालत ने इमरान खान को दोषी करार दिया है.
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