Women Reservation Bill: महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाला नारी शक्ति वंदन विधेयक लोकसभा से पास हो गया है. लोकसभा में लंबी चर्चा के बाद पर्चियों के जरिए मतदान में इस बिल के समर्थन में 454 वोट पड़े जबकि विपक्ष में 2 वोट पड़े है. लोकसभा से इस विधेयक के पास होने के बाद अब इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा. इस बिल के समर्थन में तमाम सियासी दलों के नेताओं ने लोकसभा के पटल पर अपनी पार्टी का मजबूती से पक्ष रखते हुए मतदान में हिस्सा लिया. इस बिल का विरोध सिर्फ दो सांसदों ने किया. उनमें AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील है.
बीते कल विधेयक को सदन के पटल पर पेश करते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक महिला सशक्तिकरण करेगा. संविधान के अनुच्छेद 239ए में संशोधन करके महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएंगी. अनुच्छेद 330ए के तहत सदन में एससी/एसटी महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी.
इस विधेयक के पारित होने के बाद लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या बढ़कर 181 हो जाएगी. इसके साथ ही दिल्ली विधानसभा में भी महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मिलेगा .इस बिल के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण 15 साल के लिए मिलेगा. 15 साल बाद महिलाओं को आरक्षण देने के लिए फिर से बिल लाना होगा.
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