Supreme Court Ban on Firecrackers: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पटाखों (Firecrackers) की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाले दिल्ली सरकार (Delhi Goverment) के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने बेरियम का उपयोग करके पटाखों के निर्माण और उपयोग की मांग वाली याचिका को भी खारिज कर दिया है.
बता दें कि दिल्ली में पटाखों की बिक्री और जलाने पर रोक लगा दी गई है. ठंड में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि सरकार ने उत्पादन भंडारण बिक्री (ऑनलाइन बिक्री सहित) और पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है. पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली पुलिस को लाइसेंस नहीं जारी करने के निर्देश भी दिए थे.
Supreme Court rejects plea seeking the manufacture and use of firecrackers using barium. Supreme Court refuses to interfere with Delhi government's decision to ban use of firecrackers in Delhi ahead of Diwali festivals. pic.twitter.com/MANMi6pjWj
— ANI (@ANI) September 22, 2023
गोपाल राय ने पड़ोसी राज्यों से भी पटाखों नहीं जलाने की अपील की है. उन्होंने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के एनसीआर में भी पटाखा नहीं जलाने का आग्रह किया. राय ने कहा कि धार्मिक आस्थाओं को मनाते हुए लोगों की जिंदगी को भी बचाए रखना हम सबका दायित्व बनता है. दिल्ली वाले दीयों के साथ दीपावाली मनाते हैं. जिंदगी बचाने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं.
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