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India Daily

15 सितंबर तक ED के डायरेक्टर पद पर बने रहेंगे संजय मिश्रा, सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति

ED Director Sanjay Mishra: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को संजय मिश्रा के 15 सितंबर तक ED के डायरेक्टर पद पर बने रहने की अनुमति दे दी.

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Priya Singh
15 सितंबर तक ED के डायरेक्टर पद पर बने रहेंगे संजय मिश्रा, सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति

नई दिल्ली: संजय मिश्रा 15 सितंबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ED) के डायरेक्टर बने रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को संजय मिश्रा के 15 सितंबर तक ED के डायरेक्टर पद पर बने रहने की अनुमति दे दी.

इससे पहले 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने  कहा था कि ईडी के प्रमुख के तौर पर संजय मिश्रा के कार्यकाल को तीसरी बार बढ़ाया जाना कोर्ट के 2021 के फैसले का उल्लंघन है. हालांकि तब कोर्ट ने उन्हें 31 जुलाई तक अपने पद पर बने रहने की अनुमति दी थी. 

बता दें कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मिश्रा के कार्यकाल को 15 अक्टूबर तक बढ़ाने की मांग की थी. सरकार ने कहा था कि ऐसा करना देश हित में है क्योंकि वर्तमान में जारी वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) की समीक्षा में मिश्रा की अनुपस्थिति से नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे.

राष्ट्रहित में बढ़ाया गया मिश्रा का कार्यकाल
वहीं, कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि केंद्र के आवेदन पर केवल इसलिए विचार किया जा रहा है क्योंकि यह राष्ट्र हित में है.

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से की थी मिश्रा का कार्याकल बढ़ाए जाने की मांग
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा संजय मिश्रा के कार्यकाल को घटाकर 31 जुलाई तक किए जाने के बाद केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट एप्लीकेशन फाइल की थी जिसमें संजय मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग की गई थी. अपने आवेदन में केंद्र सरकार ने कहा था कि FATF की समीक्षा महत्वपूर्ण चरण में है और प्रभावशीलता पर प्रस्तुतियां 21 जुलाई 2023 को दी गई हैं और नवंबर 2023 में एक ऑन साइट दौरा किया जाना है.