नई दिल्ली: AAP राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सांसद राघव चड्ढा को मौजूदा टाइप-7 सरकारी बंगला खाली नहीं करना होगा. दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के राज्यसभा सचिवालय की कार्रवाई पर से अंतरिम रोक हटाने के फैसले को रद्द किया है.
इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अनुप जे. भंभानी ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्यसभा सचिवालय के खिलाफ निचली अदालत की ओर से पारित स्थगन आदेश बहाल रहेगा. यह रोक तब तक लागू रहेगी जब तक ट्रायल कोर्ट अंतरिम राहत के लिए उनके आवेदन पर फैसला नहीं कर लेता है. न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने राज्यसभा सचिवालय के वकील से मौखिक रूप से कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा फैसला सुनाए जाने तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए.
दरअसल बीते दिनों दिल्ली हाईकोर्ट ने AAP सांसद राघव चड्ढा की ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था. AAP सांसद राघव चड्ढा ने पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था. राघव चड्ढा ने हाईकोर्ट में उस ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि पंडारा रोड स्थित सरकारी बंगले पर उन्हें रहने का कोई अधिकार नहीं है. पटियाला कोर्ट ने राघव चड्ढा को टाइप 7 बंगला खाली करने का आदेश दिया था. राज्यसभा सचिवालय के वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा था कि राज्यसभा सांसद होने के नाते राघव चड्ढा को टाइप 6 बंगला आवंटित करने का अधिकार है, न कि टाइप 7 बंगला. जिसके बाद राधव चड्ढा ने पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है.
यह भी पढ़ें: MP Assembly Election: कांग्रेस ने जारी किया वचन पत्र, BJP ने कसा तंज...बता दिया ‘झूठ पत्र’