Parliament Security Breach Case: संसद सुरक्षा चूक मामले में शामिल एक आरोपी नीलम आजाद की जमानत याचिका को पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दी. अतिरिक्त सत्र जस्टिस हरदीप कौर ने नीलम को जमानत देने से इनकार कर दिया है.
जस्टिस हरदीप कौर ने कहा कि नीलम को फिलहाल राहत देना सही नहीं होगा. वहीं दूसरी तरफ नीलम आजाद का कहना है कि सुरक्षा चूक मामले में जांच के लिए अब उनकी जरूरत नहीं है इसलिए उन्हें हिरासत में रखने का कोई मतलब नहीं है.
Parliament Security Breach Case: Patiala House Court of Delhi dismisses the bail plea of accused Neelam Azad
— ANI (@ANI) January 18, 2024
नीलम आजाद की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को अदालत में कहा था कि नीलम ने देश की संप्रभुता और अखंडता को बाधित करने के काम किया था. पुलिस ने कोर्ट में आगे कहा था कि इस मामले में फिलहाल जांच चल रही है और अभी जमानत देने से जांच बाधित हो सकती है.
दरअसल, साल 2023 में 13 दिसंबर 2023 को लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दो शख्स दर्शक दीर्घा से सदन के अंदर कूद गए थे. सदन में कूदने के बाद दोनों शख्स ने वहां धुंआ फैलाया. इस पूरे घटनाक्रम के दौरान अमोल शिंदे और नीलम आजाद ने संसद भवन परिसर में भी नारेबाजी करते हुए धुआं फैलाये थे. इस मामले में पुलिस ने कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और सभी आरोपी इस समय न्यायिक हिरासत में हैं.