Odisha News: ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में वन विभाग के अधिकारियों ने एक व्यक्ति के घर से जंगली सूअर को बरामद किया और उस शख्स को अपने घर में अवैध रूप से जंगली जानवर को रखने के आरोप में गिरफ्तार किया. वन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पिटापाटा गांव के रहने वाले भजन रपटन ने जंगली सूअर को अपने घर में एक पिंजरे में कैद कर रखा था.
महाकालपाड़ा वन रेंज के अधिकारी कार्तिकेश्वर खांडेई ने बताया कि आरोपी भजन रपटन पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था. इसके बाद स्थानीय अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
वन विभाग के अधिकारी कार्तिकेश्वर खांडेई ने कहा कि जंगली जानवर को पालतू जानवर के रूप में रखने के अपराध में तीन से सात साल या उससे अधिक की सजा और 10 हजार से 25 हजार रुपए तक का जुर्माना हो सकता है. उन्होंने कहा कि जंगली सूअर को आरोपी के घर से बरामद करने के बाद उसे मैंग्रोव वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया है. उन्होंने आगे कहा कि मैंग्रोव वन क्षेत्र ऐसे जानवरों के रहने के लिए बेहतर जगह है.
ओडिशा वन विभाग की ओर से चेतावनी जारी करते हुए लोगों से कहा गया है कि वह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत जंगली जानवरों के साथ तस्वीरें या सेल्फी न लें और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट न करें. बता दें कि एक सप्ताह पहले वन विभाग के अधिकारियों ने जंगली जानवरों के साथ तस्वीरें क्लिक करने और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करने के आरोप में जाजपुर जिले से एक जोड़े को गिरफ्तार किया था.