Madhya Pradesh Assembly Elections 2023: भारत निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश के भिंड जिले के अटेर विधानसभा क्षेत्र के एक बूथ पर 21 नवंबर को पुनर्मतदान का आदेश दिया है. चुनाव आयोग के अनुसार गोपनीयता भंग होने के कारण पुनर्मतदान का आदेश दिया गया है. यहां कुछ लोगों ने किशुपुरा में संबंधित बूथ पर 17 नवंबर को मतदान का वीडियो शूट किया था. किशुपुरा में मतदान केंद्र संख्या 71 के तहत बूथ संख्या 3 पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच मतदान होगा. मतदाताओं की मध्यमा उंगली पर अमिट स्याही लगाई जाएगी.
चुनाव आयोग की तरफ से पुनर्मतदान का आदेश जिला निर्वाचन अधिकारी को जारी कर दिया गया है. जिला कलेक्टर और रिटर्निंग अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि गोपनीयता भंग करने के आरोप में मतदान दल के चार सदस्यों को निलंबित कर दिया गया है.उन्होंने कहा कि पुनर्मतदान के दौरान मतदाताओं को मोबाइल फोन के साथ बूथ में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और आदर्श आचार संहिता से संबंधित अन्य सभी नियमों का पालन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पुनर्मतदान के दौरान मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी.
Madhya Pradesh Assembly Elections | Re-polling ordered by the Election Commission of India (ECI) on November 21 at a booth in the Ater assembly constituency in Madhya Pradesh's Bhind district.
— ANI (@ANI) November 19, 2023
Voting will be held at booth number 3 under polling centre number 71 at Kishupura…
दरअसल, सहकारिता मंत्री एवं अटेर विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार अरविंद भदौरिया ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि किशुपुरा गांव के पोलिंग नंबर 71 पर बूथ पर धांधली हुई और बूथ पर कब्जा कर लिया गया था. अरविंद भदौरिया ने बूथ कब्जे से संबंधित वीडियो भी शिकायत के साथ चुनाव आयोग को भेजा था. उसके आधार पर ही इलेक्शन कमीशन ने दोबारा वोटिंग कराने का निर्णय लिया है.
17 नवंबर को हुए पोलिंग दिन इस मतदान केंद्र पर 89 फीसदी मतदान हुआ था. मतदान केंद्र के 1223 वोटर्स में से 1103 लोगों ने मतदान किया था. पुनर्मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने अधिकारियों एवं अटेर विधानसभा के सभी उम्मीदवारों को विधानसभा इलाके में प्रचार करने का आदेश भी जारी किया है.
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