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ईडी को लेकर SC के फैसले पर अमित शाह का बड़ा बयान, कहा- 'फैसले पर खुशी मनाने वाले भ्रम में जी रहे हैं क्योंकि...'

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ईडी के निदेशक संजय कु्मार के कार्यकाल के तीसरे विस्तार को अवैध करार दिया था और कहा था कि वह केवल 31 जुलाई तक सेवाएं दे सकेंगे.

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Sagar Bhardwaj
Last Updated : 12 July 2023, 05:01 AM IST
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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निदेशक संजय कुमार के तीसरे सेवा विस्तार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध  करार दिए की विपक्षी दलों द्वारा खुशी मनाने पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्षी दल भ्रम में हैं.

'भ्रम में जी रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी मनाने वाले'

अमित शाह ने कहा कि भ्रष्टाचारियों और गलत काम करने वालों पर ईडी की कार्रवाई जारी रहेगी. गृह मंत्री ने ट्वीट कर कहा, ' जो  ईडी के मामले पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी मना रहे हैं वे कई कारणों से भ्रम में हैं. उन्होंने कहा की संसद ने जो सीवीसी अधिनियम में संधोधन को पारित किया था उसे विधिवत रखा गया है. इससे भ्रष्टाचारियों और गलत काम करने वालों पर कार्रवाई करने की ईडी की शक्तियां ज्यों की त्यों रहेंगी.'

'कोई फर्क नहीं पड़ता कि ईडी का निदेशक कौन होगा'

उन्होंने कहा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता की ईडी का निदेशक कौन है क्योंकि ईडी बड़े भ्रष्टाचारों पर ध्यान देगी. उन्होंने कहा कि ईडी एक ऐसी संस्था है जो एक व्यक्ति से ऊपर उठकर अपने मूल उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करती है जैसे की मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा कानूनों का उल्लांघन करने पर. इसलिए कौन ईडी का निदेशक है इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसे भी यह जिम्मेदारी दी जाएगी वह अपने उद्देश्यों को भलिभांति निभाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुनाया था फैसला

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ईडी के निदेशक संजय कु्मार के कार्यकाल के तीसरे विस्तार को अवैध करार दिया था और कहा था कि वह केवल 31 जुलाई तक सेवाएं दे सकेंगे, जबकि केंद्र सरकार ने उनके कार्यकाल को नवंबर तक का विस्तार दिया था.

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