नई दिल्ली: झारखंड के चर्चित तबरेज अंसारी माब लिंचिंग मामले में सभी 10 दोषियों को दस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही सभी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. सरायकेला कोर्ट ने आईपीसी की धारा 304 के तहत दोषियों के खिलाफ सजा सुनाई है. इन दोषियों में भीम सिंह मुंडा, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, सुनामो प्रधान, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेम चंद महाली, महेश महाली को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है.मामले में मुख्य आरोपी प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल पहले से ही न्यायिक हिरासत में है.
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36 गवाहों के गवाही के बाद कोर्ट ने सभी को माना था दोषी
सरायकेला के बहुचर्चित तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग कर हत्या करने के मामले में 36 गवाहों के गवाही के बाद कोर्ट ने सभी को दोषी माना था. इस मामले में मुख्य आरोपी प्रकाश मंडल ऊर्फ पप्पू मंडल सहित 13 लोगो को बनाया गया था. इस मामलें में ट्रायल के दौरान एक आरोपी की मौत हो चुकी हैं. 4 साल बाद फैसला सुनाते हुए एडीजे वन अमित शेखर की अदालत ने दो आरोपियों सत्यनारायण नायक और सोनामू प्रधान को सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया है.
क्या है पूरा मामला
झारखंड के सरायकेला पुलिस थाने के तहत धातकीडीह गांव में 17 जून 2019 को चोरी के आरोप में तबरेज अंसारी की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. अंसारी पुणे में मजदूरी का काम करता था और वह ईद मनाने झारखंड अपने घर आया हुआ था. इस दौरान भीड़ ने तबरेज अंसारी की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी. इस मामले में आज अदालत ने 10 दोषियों के खिलाफ सजा सुनाई है.
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