Gyanvapi Survey Report: वाराणसी अदालत 24 जनवरी को फैसला करेगी कि मामले में पक्षकारों को ज्ञानवापी मस्जिद पर एएसआई रिपोर्ट प्रदान की जाए या नहीं. ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट मामले को लेकर कोर्ट ने 24 जनवरी की तारीख तय की है. 24 जनवरी को अब रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर फैसला होगा. ASI ने रिपोर्ट सार्वजनिक ना करने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था और इस प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने 24 जनवरी की तारीख दी है.
हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने कहा शनिवार को सभी पक्षों को ASI सर्वे की रिपोर्ट मिलनी थी लेकिन जिला जज ने नई तारीख दी है. अब सभी पक्षों को उसी दिन एएसआई सर्वे की कॉपी उपलब्ध होगी. इससे पहले वाराणसी की जिला अदालत ज्ञानवापी मस्जिद की एएसआई सर्वे रिपोर्ट पक्षकारों को सौंपने के मामले में आज शनिवार (6 जनवरी) को फैसला सुनाने वाली थी. हालांकि कोर्ट ने फिर से इस तारीख को बढ़ा दिया है और अभ इस मामले में 24 जनवरी नई तारीख तय की गई है.
बता दें कि, एएसआई ने जिला जज की अदालत में आवेदन देकर कहा कि 4 सप्ताह तक सर्वें रिपोर्ट सार्वजनिक ना की जाए. क्योंकि इलाहबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 1991 के लंबित वाद लार्ड विश्वेश्वर मामले में भी सर्वें रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. ऐसे में द्वितीय प्रति तैयार करने में समय लगेगा, इसलिए समय दिया जाए और रिपोर्ट सार्वजनिक ना की जाए.
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में दो सील बंद लिफाफों में ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट दाखिल की है. रिपोर्ट की मांग हिंदू के साथ ही मुस्लिम पक्ष ने भी की है. हिंदू पक्ष ने रिपोर्ट की प्रति तत्काल दिए जाने का अनुरोध किया था. मुस्लिम पक्ष ने पहले आपत्ति जताई थी, फिर ईमेल आईडी देकर रिपोर्ट मांगी है.