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एम्बुलेंस को नहीं देने पर 10 हजार का जुर्माना, गुरुग्राम पुलिस ने जारी किया नियम

गुरुग्राम पुलिस ने इसी सप्ताह से नियम शुरू करने जा रही है, जिसके तहत आपातकालीन सेवाओं वाले वाहनों को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार का चालान किया जाएगा.

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Edited By: India Daily Live
traffic rules

Gurugram Police: अभी तक आपने कई बार ये सुना होगा या फिर देखा होगा कि ट्रैफिक जाम में एम्बुलेंस या फायर ट्रक भी फंस जाते थे. लेकिन अब ऐसा नही चलने वाला है. गुरुग्राम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है. 

घटना की होगी वीडियो रिकॉर्डिग 

गुरुग्राम के पुलिस उपायुक्त वीरेंद्र विज ने बताया कि गुरुग्राम यातायात पुलिस इस सप्ताह से ही एम्बुलेंस और फायर ट्रकों जैसे आपातकालीन सेवाओं को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगा सकती है. उन्होंने ये भी कहा कि घटना की वीडियो रिकॉर्डिग की जाएगी साथ ही उसका चालान जारी किया जाएगा.

धारा 194 ई के तहत होगा चालान

इसके लिए वाहन एक्ट की धारा 194 ई के तहत अपराध के लिए चालान राशि 10 हजार रुपये है. वहीं गंभीर स्थिति में एंबुलेंसों को विभिन्न हॉस्पिटल में जाने वाले लोगों को बचाने में हेल्फ भी मिलेगी. इस मामले में डीसीपी विज ने ये भी बताया कि गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस पहले से ही शरीर के अंगों के प्रत्यारोपण के लिए जाने वाली एम्बुलेंस ग्रीन कॉरिडोर कर रही है. जो गंभीर रोगियों का जीवन बचाने में मदद कर रही है.