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यूपी में जमीन खरीदने पर इन लोगों को मिलेगी स्टांप ड्यूटी में छूट, योगी सरकार ने जारी किया आदेश, पढ़ें डिटेल

UP News: योगी सरकार उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल एवं चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति-2023 के तहत फार्मा एवं चिकित्सा उपकरण पार्क और नई यूनिट लगाने वालों को स्टांप शुल्क में छूट देगी.

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Sagar Bhardwaj
Last Updated : 16 September 2023, 04:02 PM IST
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UP News: उत्तर प्रदेश में जमीन खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए जरूरी खबर है. प्रदेश सरकार ने गुरुवार को एक शासनादेश जारी किया है जिसके तहत सरकार ने कुछ विशेष मामलों में जमीन खरीदने पर स्टांप शुल्क में छूट देने का फैसला किया है.

योगी सरकार उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल एवं चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति-2023 के तहत फार्मा एवं चिकित्सा उपकरण पार्क और नई यूनिट लगाने वालों को स्टांप शुल्क में छूट देगी.

प्रदेश सचिव स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन लीना जौहरी ने गुरुवा को इस संबंध में शासनादेश जारी किया.

भूमि खरीद पर मिलेगी सौ फीसदी की छूट


नए आदेश के अनुसार, नई फार्मा एवं चिकित्सा उपकरण पार्क की स्थापना के लिए निवेशक को भूमि खरीद पर सौ फीसदी की छूट दी जाएगी.

फार्मा एवं चिकित्सा उपकरण पार्क में व्यक्तिगत खरीदारों द्वारा भूखंड की पहली खरीद पर 50% की छूट दी जाएगी.

भूमि खरीद, भूमि शेड, पट्टे देने पर मिलेगी सौ फीसदी की छूट

प्रदेश भर में सभी नई यूनिट्स को इस नीति के तहत यूनिट लगाने पर भूमि खरीद और भूमि शेड व भवन को पट्टे पर देने पर सौ फीसदी की छूट दी जाएगी.

इसके अलावा नई पूंजी का निवेश कर मौजूदा उद्योगों को कम से कम 25 प्रतिशत तक अपने सकल ब्लाक को बढ़ाकर 25 प्रतिशत उत्पादन क्षमता बढ़ाए जाने पर भी छूट दी जाएगी. इन सभी के लिए बैंक गारंटी की समय सीमा 5 साल होगी. 

खाद्द सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा इस संबंध में जारी आदेश के आधार पर भी यूनिट लगाने वालों को लाभ दिया जाएगा.

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