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Delhi Excise Policy Case: कोर्ट से नहीं मिली मनीष सिसोदिया को राहत, 11 दिसंबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को कोर्ट से एक बार फिर राहत नहीं मिली है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनके न्यायिक हिरासत को 11 दिसंबर तक बढ़ा दिया है.

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Gyanendra Sharma
Last Updated : 21 November 2023, 02:25 PM IST
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Delhi Excise Policy Case:  दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को कोर्ट से एक बार फिर राहत नहीं मिली है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनके न्यायिक हिरासत को 11 दिसंबर तक बढ़ा दिया है. मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद है. छोटी दिवाली के दिन राउज एवेन्यू कोर्ट की अनुमति के बाद दिल्ली पुलिस पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को उनकी बीमार पत्नी से मिलवाने लेकर पहुंची थी.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े ईडी के मुख्य मामले में मनीष सिसोदिया और अन्य की न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ा दी है. अदालत ने मामले की विस्तार से सुनवाई की और पाया कि ईडी की ओर से कई दस्तावेज दाखिल करना बाकी है. इस बीच कोर्ट ने वकीलों से नाराजगी जताते हुए कहा कि 207 सीआरपीसी का अनुपालन जल्द से जल्द पूरा करें ताकि सुनवाई शुरू हो सके. अदालत ने ईडी को भी नोटिस जारी किया और बेनॉय बाबू की अंतरिम जमानत याचिका पर बहस के लिए 24 नवंबर की तारीख तय की.

दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम सामने आया था. उन्हें इस साल फरवरी में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, इसके बाद ईडी ने भी इसी मामले में केस दर्ज कर सिसोदिया को गिरफ्तार किया. दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में आप सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है.