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Delhi Excise Policy Case: दिल्ली हाईकोर्ट से सीएम केजरीवाल को बड़ा झटका, गिरफ्तारी पर नहीं लगी रोक

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने सीएम की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है.

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Edited By: India Daily Live
Delhi Jal Board scam Arvind Kejriwal

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली हाई कोर्ट से सीएम केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. दरअसल, कथित शराब घोटाले मामले में ईडी की ओर से कई समन जारी किए जाने के बाद भी केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे थे.

सीएम केजरीवाल ने कोर्ट से इस बात की इस बात की गारंटी देने की मांग की थी कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाए. जिस पर कोर्ट ने कहा कि समन के आधार पर केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना होगा और इस दौरान उनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं है.

'केजरीवाल के वकील ने कही ये बात'

बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन मिलने के बाद कोर्ट का रुख किया था. सीएम केजरीवाल ने अदालत से इस बात की गारंटी देने की मांग की थी कि पूछताछ से पहले उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाए. सुनवाई के दौरान कोर्ट में ईडी के वकील ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पूछताछ के लिए आएंगे लेकिन ईडी अदालत में इस बात का भरोसा दे कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.

बता दें कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के 9 समन को दरकिनार कर चुके हैं. केजरीवाल को आशंका है कि जांच एजेंसी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है. 

कोर्ट ने जांच एजेंसी ईडी से मांगे सबूत

दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी से केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत देने को कहा है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से कहा कि अगर उनके पास केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत हैं तो उन्हें दिखाएं. सीएम केजरीवाल ने इससे पहले कोर्ट से ईडी के सामने पेश होने से पहले गारंटी मांगी थी कि उन्हें गिरफ्तार न किया जाए. 

सीएम केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि केजरीवाल ईडी के सामने पूछताछ के लिए जाएंगे, लेकिन कोर्ट में ईडी गारंटी दे कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.

ईडी का कहा-सबूत हैं

ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल की इस एप्लीकेशन को मुख्य मामले के साथ ही सुना जाना चाहिए. ईडी का कहना है कि उनके पास केजरीवाल के खिलाफ 'पर्याप्त सामग्री' है. केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी जवाब दाखिल करने में चाहे जितना समय ले. अक्टूबर से ही भेजे जा रहे समन को लेकर कोर्ट ने केजरीवाल से पूछा कि आप ईडी के पास क्यों नहीं जाना चाहते हैं. इसपर केजरीवाल की तरफ से जवाब आया कि मुझसे सरकार का विराध करने का बदला लिया जा रहा है. 

ईडी ने अब तक 9 समन जारी किए हैं

आपको बताते चलें, ईडी की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब तक 9 बार समन भेजा गया है. आज उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था तब उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया. दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 अप्रैल की तारीख दी है. 

बीजेपी का आरोप

बीजेपी ने केजरीवाल पर जांच से भागने का आरोप लगाया है. बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा कि सीएम जांच से भाग रहे हैं, उन्हें ईडी का सामना करना चाहिए. केजरीवाल कानून का अपमान कर रहे हैं. कोई भी कानून से ऊपर नहीं है.