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अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में पति को ठहराया दोषी, गला घोंटकर की थी हत्या

दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में एक महिला की गला घोंटकर हत्या करने के मामले में उसके पति को दोषी करार दिया है. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी ने हत्या के बाद अपराध छिपाने की चतुर कोशिश की.

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Edited By: Garima Singh
husband guilty in the case of murder
Courtesy: X

नई दिल्ली, 4 फरवरी: दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में एक महिला की गला घोंटकर हत्या करने के मामले में उसके पति को दोषी करार दिया है. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी ने हत्या के बाद अपराध छिपाने की चतुर कोशिश की.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल सिंह ने अपने फैसले में कहा, "पिंकी की हत्या की परिस्थितियां स्पष्ट रूप से आरोपी जसविंदर सिंह के अपराध को सिद्ध करती हैं." आरोपी जसविंदर सिंह उर्फ कालिया के खिलाफ मामला डिफेंस कॉलोनी पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-302 (हत्या) के तहत दर्ज किया गया था. अदालत ने इस मामले में सुनवाई के बाद उसे दोषी ठहराया.

पत्नी से असंतुष्ट था आरोपी

अदालत के फैसले में बताया गया कि जसविंदर और उसकी पत्नी पिंकी अपने घर की पहली मंजिल पर परिवार से अलग रहते थे. मृतका के पिता और बहन ने अदालत में कहा कि "आरोपी अपनी पत्नी से खुश नहीं था, क्योंकि उसे मिर्गी के दौरे पड़ते थे और वह मां नहीं बन सकती थी."

नशे में करता था दुर्व्यवहार

अदालत ने आगे बताया कि आरोपी नशे की हालत में अक्सर अपनी पत्नी से मारपीट करता था और इसी के चलते उसने यह जघन्य अपराध किया.

10 फरवरी को होगी सजा का ऐलान

अदालत ने इस मामले में 10 फरवरी को सजा सुनाने की तारीख तय की है। अब यह देखा जाएगा कि आरोपी को आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा दी जाती है.

(इस खबर को इंडिया डेली लाइव की टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की हुई है)