Kolkata Rape Murder Case: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक जूनियर डॉक्टर की रेप के बाद हुई हत्या के 87 दिन बाद शहर की एक अदालत ने सोमवार को मुख्य आरोपी संजय रॉय के खिलाफ आरोप तय कर दिए.
11 नवंबर से रोजाना होगी सुनवाई
पश्चिम बंगाल की सियालदह कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय के खिलाफ BNS की धारा 103 (1), 64 और 66 के तहत आरोप तय किए हैं. कोर्ट ने आगे कहा कि इस मामले में 11 नवंबर से रोजाना सुनवाई शुरू होगी.
#WATCH आरजी कर बलात्कार और हत्या का मामला | पश्चिम बंगाल की सियालदह कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 64 और 66 के तहत आरोप तय किए। मुकदमा 11 नवंबर, 2024 को शुरू होगा।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 4, 2024
(कोर्ट से उनके लिए ली गई तस्वीरें) pic.twitter.com/sOw7i9xsk3
रॉय पर बीएनएस की धारा 64, धारा 66 (जो मौत का कारण बनने और लगातार निष्क्रिय अवस्था में लाने के लिए दंड से संबंधित है), और धारा 103 (हत्या के लिए दंड) के तहत मामला दर्ज किया है.
मैं निर्दोष हूं
आरोप तय होने के बाद कोर्ट से बाहर आने पर संजय रॉय ने पत्रकारों से कहा कि उसे फंसाया गया है, उसने कुछ भी नहीं किया है. रॉय ने कहा, 'मुझे बलात्कार और हत्या के मामले में फंसाया गया है. कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है. सरकार मुझे फंसा रही हैं. मुझे मुंह न खोलने की धमकी दे रही है.'
पिछले महीने दाखिल किए गए अपने शुरुआती आरोप पत्र में CBI ने इस मामले में रॉय को एकमात्र मुख्य आरोपी बताया था. आरोप पत्र में अपराध के पीछे बड़ी साजिश की संभावना को भी स्वीकार किया गया है.
गौरतलब है कि 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के परिसर में एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी. इस घटना के बाद पूरा बंगाल जल उठा था.