नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निदेशक संजय मिश्रा को एक्सटेंशन दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई करने की जरूरत है. वहीं सुप्रीम कोर्ट केंद्र की याचिका पर सुनवाई करने के लिए राजी हो गया है, इस मामले पर अब गुरुवार को दोपहर 3.30 बजे सुनवाई होगी.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ईडी के निदेशक संजय मिश्रा को 31 जुलाई तक काम करने की छूट दी है. केंद्र सरकार ने पहले संजय मिश्रा के कार्यकाल को नवंबर तक के लिए बढ़ाया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने घटाकर 31 जुलाई कर दिया था.
कॉमन कॉज नामक एनजीओ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को संजय मिश्रा को एक्सटेंशन न देने की हिदायत दी थी, लेकिन इसके बाद भी सरकार ईडी निदेशक का कार्यकाल बढ़ाती रही.
आखिर क्यों मिश्रा को एक्सटेंशन देने पर अड़ा हुआ है केंद्र
दरअसल केंद्र सरकार का कहना है कि संजय मिश्रा इस समय कई अहम मामले देख रहे हैं, इसलिए अभी उनकी जगह पर किसी दूसरे को नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू भी नहीं की जा सकी है.
इसके अलावा सरकार का यह भी तर्क है कि ED डायरेक्टर के पद पर विभागीय पदोन्नति नहीं होती है, इसलिए इस पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी योग्य अधिकारी को सीधे ईडी के पद पर तैनात करना होगा और इसके लिए उसे कुछ वक्त दिया जाए.
2021 में SC ने केंद्र को दी थी हिदायत
जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने पिछली सुनवाई पर केंद्र को हिदायत देते हुए कहा था कि अपनी मनमर्जी से किसी भी अधिकारी को एक्सटेंशन न दिया जाए.
बेंच ने कहा था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के 2021 के फैसले को ध्यान में रखकर कदम उठाए और ऐसा कोई काम न करे जिससे कोर्ट के आदेश की अवहेलना होती हो.
केंद्र बोला- मिश्रा को एक्सटेंशन देना जरूरी
वहीं केंद्र सरकार का तर्क है कि FATF (फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स) की मीटिंग होने वाली है, जिसके लिए ईडी निदेशक को एक्सटेंशन देना बेहद जरूरी है. सरकार का कहना है कि कोई दूसरा अफसर इस मीटिंग को हैंडल नहीं कर सकता है. यह एक अंतरराष्ट्रीय मसला है, इसलिए संजय मिश्रा का एक्सटेंशन बेहद जरूरी है.
बता दें कि एफएटीएफ एक अंतरसरकारी संस्था है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने संबंधित नीतियां बनाने के लिए साल 1989 में इसकी स्थापना की गई थी.
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