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India Daily

बलात्कार के दोषी आसाराम के लीगल हेड पर जोधपुर आश्रम में महिला से छेड़छाड़ का मामला दर्ज

पीड़िता ने आरोप लगाया कि घटना के बाद उसी दिन, वह मामला दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. शिकायतकर्ता के अनुसार, बाद में वह पुलिस आयुक्त से मिली और लिखित शिकायत दर्ज कराई.

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Edited By: Sagar Bhardwaj
Asaram Bapu

जोधपुर पुलिस ने आसाराम बापू के जोधपुर आश्रम के लीगल हेड और तीन अन्य कर्मचारियों के खिलाफ मध्य प्रदेश की एक 56 वर्षीय महिला की शिकायत के आधार पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया है. आसाराम बापू, जो पहले से ही बलात्कार के मामले में दोषी ठहराए जा चुके हैं, के आश्रम में हुई इस घटना ने एक बार फिर विवादों को जन्म दे दिया है.

अदालत के आदेश पर दर्ज हुई FIR

बोरानदा पुलिस स्टेशन में मंगलवार को आश्रम के कानूनी प्रमुख, पंकज मिरचंदानी उर्फ ​​अर्जुन, और प्रबंधन कर्मचारियों चेतनराम साहू, साचित भोला और जीवन के खिलाफ छेड़छाड़ के आरोपों में एफआईआर दर्ज की गई. यह एफआईआर अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 8 के निर्देशों के बाद दर्ज की गई शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है.

पीड़िता ने सुनाई आपबीती
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मध्य प्रदेश की 56 वर्षीय शिकायतकर्ता महिला ने अपनी अदालत द्वारा निर्देशित एफआईआर में आरोप लगाया कि वह जोधपुर के पाल रोड स्थित आसाराम के आश्रम में अक्सर जाती थी. यह वही आश्रम है जहां 2013 में एक नाबालिग के साथ बापू ने बलात्कार किया था, जिसके लिए स्वयंभू बाबा को 2018 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. शिकायतकर्ता के अनुसार, पिछले साल 21 जुलाई को, वह छह अन्य महिला भक्तों के साथ आसाराम के पूर्व-रिकॉर्ड किए गए धार्मिक उपदेश को सुनने के लिए जोधपुर आश्रम गई थी. सत्र के दौरान, उसने उसके खिलाफ चल रहे कानूनी मामलों के बारे में पूछताछ की, जिसके बाद कुछ भक्तों ने उसे आश्रम के प्रबंधन और कानूनी प्रमुख, मिरचंदानी से मिलने की सलाह दी.

पुलिस की कार्यशैली पर भी उठे सवाल
पीड़िता ने आरोप लगाया कि घटना के बाद उसी दिन, वह मामला दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. शिकायतकर्ता के अनुसार, बाद में वह पुलिस आयुक्त से मिली और लिखित शिकायत दर्ज कराई. हालांकि, एफआईआर तभी दर्ज की गई जब वह अदालत में गई, जिसने पुलिस को शिकायत का संज्ञान लेने का निर्देश दिया.

आगे की जांच जारी
पूर्व में उद्धृत पुलिस अधिकारी ने कहा कि मामले में आगे की जांच जारी है. एक निचली अदालत ने आसाराम को 2013 में जोधपुर में अपने आश्रम में एक नाबालिग के साथ बलात्कार करने के आरोप में अप्रैल 2018 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. 14 जनवरी को, राजस्थान उच्च न्यायालय ने उसे 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी थी.