Saif Ali Khan News: बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान को भोपाल के अंतिम नवाब हमीदुल्ला खान की संपत्ति से जुड़े दशकों पुराने विवाद में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें इस मामले को दोबारा सुनवाई के लिए निचली अदालत को भेजा गया था. यह संपत्ति, जिसकी कीमत लगभग 15,000 करोड़ रुपये आंकी गई है, भोपाल रियासत के अंतिम नवाब की विरासत से जुड़ी है.
सैफ अली खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
यह विवाद 1999 में शुरू हुआ, जब नवाब के विस्तारित परिवार के सदस्यों, जिसमें बेगम सुरैया राशिद और उनके बच्चों के साथ-साथ नवाब की एक अन्य बेटी नवाबजादी कमर ताज राबिया सुल्तान शामिल थीं, ने संपत्ति के बंटवारे और हिस्सेदारी की मांग की थी. साल 2000 में निचली अदालत ने नवाब की बेटी साजिदा सुल्तान, उनके बेटे और पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान मंसूर अली खान और उनके वारिसों- सैफ अली खान, सोहा अली खान, सभा सुल्तान और शर्मिला टैगोर के पक्ष में फैसला सुनाया था. अदालत ने कहा था कि यह संपत्ति मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत नहीं, बल्कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार साजिदा सुल्तान को मिली थी.
भोपाल शाही संपत्ति विवाद पर हाई कोर्ट के फैसले पर लगी रोक
1960 में नवाब हमीदुल्ला खान के निधन के बाद, भारत सरकार ने 1962 में एक प्रमाण पत्र जारी किया था, जिसमें साजिदा सुल्तान को शासक और संपत्ति की एकमात्र वारिस माना गया था. हालांकि याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि संपत्ति को सभी कानूनी वारिसों में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत बांटा जाना चाहिए. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जून 2025 में निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया और मामले को दोबारा सुनवाई के लिए भेज दिया.
हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी
सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत ने तर्क दिया कि हाई कोर्ट का फैसला सिविल प्रक्रिया संहिता के नियमों के खिलाफ है. जस्टिस पीएस नरसिम्हा और अतुल चंदुरकर की बेंच ने इस मामले में नोटिस जारी किया और हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी. अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आगे की सुनवाई के लिए लंबित है.