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श्याम रंगीला का नामांकन क्यों हुआ खारिज, जानें चुनाव लड़ने के लिए किन-किन डॉक्यूमेंट्स की होती है जरूरत?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले मिमिक्री आर्टिस्ट को झटका लगा है. वाराणसी से चुनाव लड़ने के लिए यहां पहुंचे श्याम रंगीला का नॉमिनेशन फार्म कैंसिल कर दिया गया है. आइए, जानते हैं कि उनका नॉमिनेशन क्यों रद्द हुआ और चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी को किन-किन डॉक्यूमेंट्स को जमा करना होता है.

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Lok Sabha Elections 2024 candidate nomination required documents know process

मिमिक्री आर्टिस्ट श्याम रंगीला की वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की उम्मीद धरी की धरी रह गई. उनका नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया है. श्याम रंगीला के नॉमिनेशन फार्म के खारिज होने के पीछे की वजहों के बारे में कहा जा है कि उन्होंने नॉमिनेशन फार्म के साथ शपथ पत्र यानी एफिडेफिट नहीं दिया था. आइए, जानते हैं कि अगर किसी को चुनाव लड़ना हो तो उसके लिए कौन-कौन से डॉक्युमेंट्स की जरूरत होती है. नॉमिनेशन फार्म कैसे भरा जाता है और इसकी प्रक्रिया क्या होती है?

इन डॉक्यूमेंट्स की होती है जरूरत

  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • पैन कार्ड
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र 
  • आपराधिक मुकदमों की लिस्ट
  • चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा
  • पत्नी और आश्रित बच्चों का आय-व्यय
  • शैक्षणिक जानकारी
  • हथियार, जेवरात की जानकारी से संबंधित डॉक्युमेंट्स
  • लोन से जुड़ी जानकारी भी देनी होती है.

कौन लड़ सकता है चुनाव?

किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले शख्स के लिए पहली शर्त ये है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए. शख्स का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए. ये बिलकुल जरूरी नहीं है कि अगर आप वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां के वोटर लिस्ट में आपका नाम शामिल हो. आपका नाम देश के किसी भी लोकसभा सीट में आने वाले क्षेत्र में हो सकता है और दूसरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं.

उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वे गुजरात के वोटर हैं. वहां के वोटर लिस्ट में पीएम मोदी का नाम दर्ज है. प्रधानमंत्री वाराणसी में भले ही चुनाव लड़ते हैं, लेकिन अपना वोट गुजरात में डालते हैं.

किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार की उम्र 25 साल से अधिक होनी चाहिए. साथ ही उसे मानसिक तौर पर बिलकुल फिट यानी स्वस्थ होना चाहिए.

एक उम्मीदवार कितनी सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ सकता है?

साल 1996 से पहले एक प्रत्याशी एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ सकता था, लेकिन 1996 में आपत्तियों के बाद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33 (7) में संशोधन किया गया. इसके बाद अब एक प्रत्याशी अधिकतम दो सीटों से चुनाव लड़ सकता है. नतीजों में अगर वो दोनों सीट जीत जाता है, तो उसे एक सीट से इस्तीफा देना होता है. खाली हुई सीट पर दोबारा उपचुनाव कराए जाते हैं.

क्या होती है नॉमिनेशन की पूरी प्रक्रिया?

सबसे पहले इच्छुक उम्मीदवार को नॉमिनेशन फार्म खरीदना होता है. इसके बाद फार्म भरने के दौरान जरूरी डॉक्युमेंट्स को अटैच करना होता है. दो गवाहों के साथ शपथ पत्र भी देना होता है. फिर जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस में नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी की जाती है. किसी जिले के डीएम ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं. 

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